अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है इसकी जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 10 मार्च 2018 का है आरोपी आदम खान सन 2014 से ही नाबालिग पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर किए थे जिससे पीड़िता की सहेली ने देख लिया था इसकी जानकारी उसने अपने परिवार को दी जिसके बाद पीड़िता की बड़ी बहन ने सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 23 दस्तावेज और 14 गवाह पेश किए गए साथ ही मामले में डीएनए रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट आदि भी पेश की गई थी जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी आदम खान को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है