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नियमों का उल्लंघन करने वाली फाइनेंस कंपनी के खिलाफ अलवर गेट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

October 6, 2021
/
Satish

अजमेर अलवर गेट थाने में फाइनेंस और बीमा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है जिस की जानकारी देते हुए अलवर गेट थाना सब-इंस्पेक्टर जावेद खान ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाब बाड़ी निवासी अनीशा सिंह भाटी ने थाने में रिपोर्ट पेश की है कि जुलाई 2020 में उसके पति गजेंद्र सिंह भाटी और उसके सास संतोष देवी ने वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से 15 लाख रुपए का लोन लिया था जिसमें से 10 लाख का लोन उनकी सास संतोष देवी के नाम था और 5 लाख रुपए का लोन उनके पति गजेंद्र सिंह भाटी के नाम था इस लोन का फाइनेंस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सिस बैंक से बीमा भी कराया गया था बीमा पॉलिसी के अनुसार कर्जदार की असामयिक मृत्यु होने पर पीछे शेष रहे उसके नॉमिनी से ऋण की शेष राशि वसूल नहीं की जाएगी उनके पति गजेंद्र सिंह भाटी और उनकी सास संतोष देवी की पिछले साल कोरोना की वजह से मौत हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी वंडर होम फाइनेंस फाइनेंस के नोडल अधिकारी सुनील राजवानियां फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक इंदर सिंह राठौड़ द्वारा उन्हें ऋण राशि चुकाने के संबंध में परेशान किया जा रहा है जो नियम अनुसार गलत है इस पर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है

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