कोविड-19 माहमारी के बीच जिला पुलिस का विशेष अभियान निरन्तर जारी
अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोविड-19 माहमारी की रोकथाम हेतु अजमेर जिला पुलिस का विशेष अभियान निरंतर जारी ।अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने जिले के पुलिस वालों को इस तरीके से निर्देश दे रखे है कि आमजन को परेशानी भी ना हो और आमजन कोविड-19 गाइडलाइन की पालना भी करें ।
जिला अजमेर में कोविड-19 की रोकथाम व राज्य सरकार द्वारा लागू महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन में गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु श्री जगदीश चंद्र शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा दिन प्रतिदिन जिला पुलिस को विशेष निर्देश प्रदान कर विभिन्न स्थानों पर फिक्स नाकाबंदी पॉइंट निर्धारित किये गये। जहां पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि कोई भी आमजन बिना किसी सक्षम कारण के घर से बाहर नहीं निकले, और महामारी से इस जंग में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। ताकि जिले में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
महामारी अधिनियम के तहत अजमेर जिला पुलिस की गई कार्यवाही
अजमेर पुलिस को महामारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही से कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना हासिल हुआ अजमेर के पुलिस कप्तान बताते हैं कि अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर उनसे जुर्माना वसूला इस संबंध में पूरे शहर में 30 मई तक करीब 4062 लोगों के चालान काटे गए जिससे पुलिस को 23 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ।
इसी तरह बिना मास्क लगाए व्यापार करने वाले और बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने करीब 319 प्रकरण दर्ज किए जिनसे 19200 रुपए का चालान वसूला गया। पहले बिना मास्क लगाएं घूमने वालों पर सरकार द्वारा 500 रुपए का चालान लगाया गया था जिसे बढ़ाकर बाद में 1000 रुपए कर दिया गया जुर्माने की यह वसूली इसी के हिसाब से की गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के जुर्म में पुलिस ने करीब 16 से 71 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 लाख 34 हजार 200 रुपए के चालान की वसूली की।
उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 41400 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए करीब 35 लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
इस तरह महामारी अधिनियम के तहत कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना पुलिस को प्राप्त हुआ।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी वसूला हुआ लाखों का जुर्माना
लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बेवजह घर से बाहर गाड़ी लेकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जिसमें अप्रैल और मई महीने में तैयार 43 हजार 403 दुपहिया और चार पहिया वाहनों का चालान किया इस कार्यवाही में करीब 3223 दुपहिया और चार पहिया वाहन वक्त भी किए गए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने करीब 88 लाख 24 हजार 650 रुपए का चालान वसूला।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस तरह महामारी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस ने करीब एक करोड़ 49 लाख 25 हजार 650 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। जुर्माने की वसूली का यह आंकड़ा 30 मई तक का है। कप्तान ने कहा कि अगर आगे भी लोग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।