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section 144 imposed in ajmer

अजमेर में धार्मिक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर रहेगा प्रतिबंध

April 7, 2022
/
Satish

अजमेर, 07 अप्रैल। जिले में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अंश दीप ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड एवं निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे और तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे जैसी सार्वजनिक सम्पतियों तथा अन्य व्यक्ति की सम्पति पर सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के बिना लगाने पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है। लोक शांति और कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिना सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबंध के लिए आगामी एक माह तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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