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अजमेर में धारा-144 लागू होने पर शुरू हुआ विवाद

April 8, 2022
/
Satish

अजमेर के कलेक्टर अंशदीप ने 7 अप्रैल से 7 मई तक जिले में धारा-144 लागू लगाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे लगाने और लाउडस्पीकर चलाने पर रोक लगाई गई है

BJP MLA Vasudev Devnani on Section-144: राजस्थान (Rajasthan) के कई जिलों में धार्मिक कार्यक्रमों से पहले प्रशासन के धारा-144 लगाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है. पहले कोटा (Kota), बीकानेर (Bikaner) और अब अजमेर (Ajmer) में धारा-144 (Section-144) लगने के बाद बीजेपी (BJP) ने गहलोत सरकार को घेरा है. अजमेर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) ने सरकार पर धारा-144 लगाकर हिंदुओं के पर्व को रोकने का आरोप लगाया है. देवनानी ने कहा है कि सरकार एक-एक कर पूरे प्रदेश में धारा-144 लगा देगी, जो एक तरह से शर्मनाक बात है. बीजेपी धारा-144 लगाने पर कड़ी निंदा करती है. साथ ही उन्होंने अजमेर में लगाई गई धारा-144 को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की है.
अजमेर के कलेक्टर अंशदीप ने 7 अप्रैल से 7 मई तक जिले में धारा-144 लागू लगाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश में धारा-144 का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही किसी प्रकार के धार्मिक झंडे लगाने, डीजे चलाने, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक बोर्ड लगाने सहित सभी गतिविधियों पर धारा-144 लगाई गई है, जबकि इस महीने में रामनवमी, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती त्योहार है. इसी आदेश के बाद हिंदू संगठनों को एतराज है कि कोरोना की गाइडलाइंस भी पूरी तरह से हट चुकी है. अब धारा-144 लगाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है.
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