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पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक के तहत जुर्माने की गाइडलाइन जारी

October 12, 2021
/
Satish

अजमेर आने वाले दिनों में दशहरा और दीपावली दो प्रमुख त्योहार ऐसे आ रहे हैं जिन पर जमकर आतिशबाजी की जाती है लेकिन इस बार राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है यदि कोई भी विक्रेता पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा वही आतिशबाजी करते हुए पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना वसूला जाएगा इस बार पटाखा व्यवसायियों को अस्थाई लाइसेंस भी जारी नहीं किए जा रहे हैं वही आतिशबाजी पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सभी पुलिस थानों की एसआई, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथी राजस्व अधिकारियों और जिला परिषद सीईओ से लेकर बी डी ओ तक को सौंपी गई है

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