अजमेर पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा के साथ ही आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है इसकी जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 23 जुलाई 2020 को सागर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पीड़िता के रिश्तेदार कल्याणमल ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था आरोपी काफी समय से पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था और 1 दिन में पीड़िता का प्रण कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया वह पीड़िता को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया इस मामले में लगातार चली सुनवाई के बीच कुल 13 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 70 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है