अजमेर 4 महीने पहले बड़ी होकरा गांव में 11 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि करीब 4 महीने पहले बड़ी होकरा गांव में बैजनाथ शिव मंदिर की पहाड़ियों पर बकरियां चराने गई 11 साल की नाबालिक लड़की के साथ सुरेंद्र उर्फ सत्तू ने दुष्कर्म किया और इसके बाद पत्थर से सिर कुचलकर मासूम की हत्या कर दी जब शाम तक लड़की घर नहीं लौटी तो ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने उसकी तलाश की जहां पहाड़ी पर बालिका का अर्थ नग्न शव झाड़ियों के बीच पड़ा मिला पुलिस ने बालिका को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में जोर शोर से अभियान चलाया और आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया था कि वह शराब के नशे में पहाड़ी पर बैठा था और इस दौरान मासूम नाबालिक को देख कर उसकी नियत बिगड़ गई थी इस मामले में 20 गवाह और 51 दस्तावेज पेश किए गए थे 25 जून को चार्जशीट पेश होने के बाद से न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी

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