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section 144 imposed in ajmer

होली पर्व पर शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

March 15, 2022
/
Satish

अजमेर, 15 मार्च। होली त्यौहार के अवसर पर अजमेर शहर में कानून व्यवस्था, शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि धारा 144 आगामी 20 मार्च की मध्य रात्रि तक अजमेर शहर की सीमा के अन्दर लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग, कीचड़, धूल व रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फैंकेगा और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मीयों और होमगार्डस पर लागू नहीं होगा।

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