अजमेर 1993 में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में टाडा कोर्ट अजमेर ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीद पर आरोप तय कर दिए हैं टुंडा को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर लाया गया था जहां कोर्ट ने आरोपी पर टाडा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा हत्या विस्फोटक अधिनियम साजिश और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करते हुए अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है इसके साथ ही कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से इस मामले में तमाम गवाह और सबूत पेश करने के लिए पहले उनकी लिस्ट मांगी है इस मामले के एक अन्य आरोपी इरफान पर टाडा कोर्ट पहले ही आरोप तय कर चुकी है और अब इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और सबूतों की लिस्ट कोर्ट में 100 पर जाने के बाद 25 अक्टूबर से इस मामले की अग्रिम सुनवाई शुरू की जाएगी

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