हरियाणा और राजस्थान के नामी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को विमला मर्डर केस में नारनौल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है अदालत ने पपला गुर्जर पर ₹10 हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया है फैसले के वक्त पपला कोर्ट में ही मौजूद था पपला ने महेंद्रगढ़ जिले के करौली गांव की 65 वर्षीय विमला को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था विमला पर करीब 23 गोलियां चलाई गई थी इस मामले में पुलिस ने पकड़ा और उसके छह अन्य साथियों को गिरफ्तार किया था लेकिन महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान पपला के साथ ही उसे छुड़ा कर ले गए थे इस मामले में उसके छह आरोपी साथियों को तो संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने 2018 में बरी कर दिया लेकिन 2021 में नारनौल कोर्ट ने इस मामले में पपला को दोषी ठहराया और उससे उम्र कैद की सजा सुनाई है हालांकि पपला के वकील कुलदीप सिंह का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करेंगे