अजमेर, 03 अगस्त। मतदाता सूची के विवरण को स्वैच्छिक रूप से आधार संख्या के साथ जोड़ने एवं प्रमाणीकरण के लिए अभियान एक अगस्त से प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पुष्कर श्री सुखाराम पिण्डेल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मौजूदा मतदाताओं और मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। निर्वाचक नामावली सेजुडा हुआ व्यक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 5 के अनुसार फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। इसके लिए एक अगस्त से विशेष अभियान आरंभ किया गया है। इसके लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 21 अगस्त, 4 सितम्बर, 18 सितम्बर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 13 नवम्बर, 27 नवम्बर, 11 दिसम्बर एवं 25 दिसम्बर को रविवार के दिन आयोजित होंगे। इस दिन सुपरवाईजर एवं बीएलओ मतदान केंद्रों पर पंजीकृत मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या को फॉर्म 6बी में एकत्र करने का कार्य सम्पादित करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है। मतदाता सूची में प्रविष्टियों की प्रमाणिकरण और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण या एक से अधिक बार उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण की पहचान सुनिश्चित होगी।